केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब आपको बैंक में खाता खुलवाने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर बैंकों और टेलिकॉम कंपनियों पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट और भारतीय टेलिग्राफ ऐक्ट में संशोधन कर इस नियम को शामिल किया है।
इतना ही नहीं कम्पनियों के एंप्लॉयीज को भी आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर दंड मिलेगा और 3 से 10 साल तक की सजा सकती है। अब कोई भी संस्था आधार कार्ड के यूज के लिए आप पर दबाव नहीं डाल सकती। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है जिसमें शीर्ष अदालत ने यूनिक आईडी (आधार कार्ड) को सिर्फ वेलफेयर स्कीमों के लिए ही इस्तेमाल के लिए कहा था।